लखनऊ, संवाददाता: इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) की लखनऊ पीठ ने स्वामी रामभद्राचार्य के खिलाफ सोशल मीडिया पर प्रसारित आपत्तिजनक वीडियो हटाने का निर्देश जारी किया है। अदालत ने यूट्यूब, गूगल LLC और मेटा प्लेटफॉर्म्स सहित सभी संबंधित सोशल मीडिया कंपनियों को आदेश दिया है कि वे 48 घंटे के भीतर ऐसे सभी वीडियो और सामग्री को प्लेटफॉर्म से हटाएं।
यह आदेश न्यायमूर्ति की बेंच ने शरद चंद्र श्रीवास्तव व अन्य द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया। अदालत ने कहा कि याचियों द्वारा बताए गए सभी लिंक प्राप्त कर संबंधित कंपनियां आपत्तिजनक सामग्री हटाने की प्रक्रिया शुरू करें।
साथ ही कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई की तिथि 11 नवंबर तय की है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि सोशल मीडिया पर किसी भी धार्मिक या सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुँचाने वाली सामग्री प्रसारित करना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमाओं के भीतर नहीं आता।


