अमृतपुर/फर्रुखाबाद: थाना क्षेत्र के ग्राम गनुआपुर निवासी संतोष कुमार पुत्र दुर्विजय ने गांव के ही आधा दर्जन लोगों पर जातिसूचक गाली-गलौज, (casteist slurs) मारपीट, धमकी देने तथा घर में घुसकर उत्पात मचाने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम (SC/ST Act.) की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पीड़ित के अनुसार, 14 जनवरी 2026 को उन्होंने अपनी पट्टे की जमीन पर एक ट्रॉली ईंट डलवाई थी। इसी बात को लेकर दोपहर करीब 2 बजे गांव के ही अनिल पुत्र रामदास, राजू पुत्र गेदन, गेंदनलाल पुत्र कल्लू, रामदास पुत्र कल्लू, छोटेलाल पुत्र छविनाथ एवं बृजेश पुत्र गेंदनलाल ने रास्ते में उन्हें घेर लिया और गाली-गलौज करते हुए अभद्र व्यवहार किया। घटना से भयभीत होकर वह अपने घर चले गए।
आरोप है कि इसके बाद शाम करीब 4:30 बजे सभी आरोपी लाठी-डंडों से लैस होकर एक राय में संतोष कुमार के घर पहुंचे, जहां उन्हें घेरकर जातिसूचक गालियां दीं, जान से मारने की धमकी दी और धक्का-मुक्की की। घटना के दौरान मौके पर पहुंचे परिचित रामेश्वर एवं जगतपाल ने हस्तक्षेप कर किसी तरह मामला शांत कराया। इसके बाद पीड़ित ने 112 नंबर पर कॉल कर पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने पीड़ित को थाने जाकर तहरीर देने की सलाह दी।
पुलिस ने तहरीर के आधार पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 191(2), 352, 351(2) तथा एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(1)(द) व 3(2)(वा) के तहत मुकदमा पंजीकृत किया है। मामले की जांच संबंधित पुलिस अधिकारी को सौंपी गई है। क्षेत्राधिकारी संजय वर्मा ने बताया कि मौके पर पहुंचकर जांच-पड़ताल की गई है और अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।


