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Friday, February 20, 2026

बांदा की अदालत ने 50 से अधिक नाबालिग बच्चों का यौन शोषण करने वाले दंपत्ति को सुनाई मौत की सजा

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बांदा: बांदा (Banda) की एक विशेष POCSO अदालत (Special POCSO Court) ने शुक्रवार को एक पति-पत्नी को 50 से अधिक नाबालिग बच्चों का यौन शोषण करने और डार्क वेब पर अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क को अश्लील वीडियो बेचने के आरोप में मौत की सजा सुनाई। चित्रकूट में तैनात सिंचाई विभाग के जूनियर इंजीनियर रामभवन (55) और उनकी पत्नी दुर्गावती (50) को 18 फरवरी को दोषी पाया गया था। फैसला सुनाते हुए पीओसीएसओ अदालत के न्यायाधीश प्रदीप कुमार मिश्रा ने दंपत्ति को फांसी की सजा देने का आदेश दिया।

तीन मोबाइल नंबरों से जुड़े बाल यौन शोषण सामग्री के प्रसार के बारे में इंटरपोल के माध्यम से मिली सूचना के बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 31 अक्टूबर, 2020 को मामला दर्ज किया था। रामभवन को 18 नवंबर, 2020 को गिरफ्तार किया गया था और दुर्गावती को बाद में इस मामले में संलिप्तता और गवाहों को प्रभावित करने के प्रयास के आरोप में हिरासत में लिया गया था।

जांच में पता चला कि दंपति ने 5 से 16 वर्ष की आयु के बच्चों को पैसे, खिलौने, मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का लालच देकर बहला-फुसलाया। आरोप है कि उन्होंने लैपटॉप कैमरे से यौन शोषण के वीडियो रिकॉर्ड किए और डार्क वेब के माध्यम से पैसे लेकर यौन शोषण करने वाले नेटवर्क पर अपलोड किए। जांच के दौरान जब्त की गई पेन ड्राइव में बांदा, चित्रकूट और आसपास के जिलों के नाबालिग पीड़ितों के 34 वीडियो और 679 तस्वीरें मिलीं।

सीबीआई ने गिरफ्तारी के 88 दिनों के भीतर चिकित्सा रिपोर्ट, पीड़ितों के बयान और डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर 700 पृष्ठों की आरोपपत्र दाखिल की। ​​मुकदमे के दौरान कुल 74 गवाहों से पूछताछ की गई। अदालत ने जिला मजिस्ट्रेट को प्रत्येक पीड़ित को 10 लाख रुपये का मुआवजा सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया। अभियोजन पक्ष के वकीलों के अनुसार, अवैध वीडियो चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील और अफगानिस्तान सहित 47 देशों के खरीदारों को बेचे गए। पीड़ित बच्चों का नई दिल्ली के एम्स में इलाज किया गया।

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