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Friday, February 20, 2026

अवैध हथियार रखने के मामले में दोषी करार, ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत न्यायालय ने लगाया अर्थदंड

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कासगंज। अवैध हथियार रखने के एक पुराने मामले में कासगंज न्यायालय ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए अभियुक्त राजकुमार को दोषी ठहराया है। अदालत ने अभियुक्त पर 2,000 रुपये का अर्थदंड लगाया है तथा अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में 10 दिन के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतने का आदेश दिया है। यह निर्णय उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के अंतर्गत प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप आया है।

यह मामला थाना कासगंज में पंजीकृत मु0अ0सं0 369/2005, धारा 25 आयुध अधिनियम से संबंधित है। अभियुक्त राजकुमार पुत्र सुम्मेर सिंह निवासी ग्राम क्यामपुर बहेड़िया, जनपद कासगंज के खिलाफ अवैध हथियार रखने का आरोप सिद्ध हुआ। न्यायालय ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अभियुक्त को दोषी मानते हुए दंडित किया।

अभियोजन पक्ष की ओर से प्रभावी पैरवी की गई, जिसमें कासगंज पुलिस की मॉनिटरिंग सेल की सक्रिय भूमिका रही। पुलिस विभाग द्वारा लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण और अपराधियों को सजा दिलाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत इस मामले को प्राथमिकता पर लिया गया था। सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों और दस्तावेजों के आधार पर न्यायालय ने 20 फरवरी 2026 को यह निर्णय सुनाया।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई लगातार जारी है। पुराने मामलों में भी त्वरित सुनवाई सुनिश्चित कर दोषियों को दंडित कराया जा रहा है, जिससे कानून व्यवस्था को मजबूत करने में मदद मिल रही है। न्यायालय के इस फैसले को कानून के प्रति सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है कि अवैध हथियार रखने जैसे अपराधों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

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