सोनभद्र: यूपी के सोनभद्र (Sonbhadra) की अदालत ने मंगलवार को एक व्यक्ति को चार साल पहले 10 वर्षीय लड़के के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध (unnatural sex) बनाने का दोषी पाया और उसे 20 साल के कठोर कारावास के साथ 35,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। पीओसीएसओ अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमित वीर सिंह ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए यह आदेश पारित किया।
सरकारी वकील नीरज कुमार सिंह ने बताया कि पीड़ित के पिता ने 21 मार्च, 2022 को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि 20 मार्च की शाम को 23 वर्षीय आरोपी ने उनके बेटे को बहला-फुसलाकर चने के खेत में ले जाकर उसके साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाया।
घर लौटने पर लड़के ने अपनी आपबीती अपनी मां को सुनाई। सिंह ने बताया कि शिकायत के आधार पर पुलिस ने बाल यौन उत्पीड़न संरक्षण अधिनियम (पीओसीएसओ) और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया और आरोपी के खिलाफ पर्याप्त सबूत जुटाने के बाद आरोपपत्र दाखिल किया।
अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं, गवाहों के बयान और सबूतों की जांच की, जिसके बाद आरोपी को दोषी पाया गया और उसे 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई।


