राज्य सरकार से मांगा गया जवाब, 24 फरवरी को अगली तारीख
प्रयागराज। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में मौलाना तौकीर रज़ा की जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया। अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से विस्तृत जवाब तलब किया है।
मौलाना तौकीर रज़ा की ओर से दाखिल जमानत याचिका में गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए राहत की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि उनके विरुद्ध दर्ज प्रकरण में लगाए गए आरोपों पर विधिक दृष्टि से विचार किया जाए और उन्हें न्यायालय से जमानत प्रदान की जाए।
सुनवाई के दौरान न्यायालय ने स्पष्ट किया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार का पक्ष जानना आवश्यक है। इस पर सरकारी अधिवक्ताओं ने जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की। न्यायालय ने उन्हें निर्धारित अवधि में शपथपत्र दाखिल करने का निर्देश दिया।
बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने अदालत में तर्क रखा कि याचिकाकर्ता का सामाजिक और धार्मिक पृष्ठभूमि से जुड़ा दायित्व है तथा उन्हें कानून का सम्मान करने वाला बताया। उन्होंने कहा कि जमानत नियम है और जेल अपवाद, इसलिए अदालत से राहत की मांग की गई।
न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई 24 फरवरी को तय की है। उस दिन राज्य सरकार का जवाब रिकॉर्ड पर आने के बाद अदालत आगे की सुनवाई करेगी।
न्यायालय की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार अभी तक इस प्रकरण में कोई अंतिम आदेश पारित नहीं हुआ है। उल्लेखनीय है कि जमानत अर्जी पर सुनवाई होना न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है और अंतिम निर्णय आने तक किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं माना जाता।
इलाहाबाद हाईकोर्ट में मौलाना तौकीर रज़ा की जमानत अर्जी पर सुनवाई


