इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 20 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर आदेश पर लगाई अंतरिम रोक
प्रयागराज/संभल। संभल हिंसा प्रकरण में बड़ी कानूनी राहत देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व एएसपी अनुज चौधरी, कोतवाली इंस्पेक्टर अनुज तोमर समेत 20 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निचली अदालत के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है।
यह आदेश प्रयागराज स्थित इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान दिया, जिन्हें उत्तर प्रदेश सरकार और एएसपी अनुज चौधरी ने संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत दायर किया था। इन याचिकाओं में 9 जनवरी को सीजीएम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश को चुनौती दी गई थी।
24 नवंबर 2024 को संभल में हुई हिंसा के दौरान आलम नामक व्यक्ति को गोली लगने के आरोप को लेकर शिकायतकर्ता मोहम्मद यामीन ने अदालत में प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। इस पर सीजेएम कोर्ट ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के तहत एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था।
निचली अदालत के इस आदेश के खिलाफ संबंधित पुलिस अधिकारी हाईकोर्ट पहुंचे, जहां से उन्हें अंतरिम राहत मिल गई है।
पांच सप्ताह बाद अगली सुनवाई
हाईकोर्ट ने शिकायतकर्ता मोहम्मद यामीन से जवाब तलब किया है और मामले की अगली सुनवाई पांच सप्ताह बाद तय की है। तब तक निचली अदालत के आदेश पर रोक प्रभावी रहेगी।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि आगामी सुनवाई में कोर्ट इस मामले की परिस्थितियों और तथ्यों पर विस्तार से विचार करेगा।




