प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट से बिल्डर अभय कुमार को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद अभय कुमार को रिहा करने का आदेश दिया है।
बताया गया है कि अभय कुमार लंबे समय से एक मामले में न्यायिक हिरासत में थे। इस संबंध में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उपलब्ध तथ्यों और कानूनी बिंदुओं पर विचार किया और उन्हें राहत प्रदान की।
हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में अभय कुमार को जेल में रखना उचित नहीं है। इसी आधार पर उनकी रिहाई का आदेश दिया गया।
सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की ओर से यह तर्क दिया गया कि—
आरोपी जांच में सहयोग कर रहा है
हिरासत में रखने के पर्याप्त आधार नहीं हैं।
मामला मुख्यतः दस्तावेजों और साक्ष्यों पर आधारित है
कोर्ट ने इन दलीलों को संज्ञान में लेते हुए फैसला सुनाया।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद अभय कुमार के समर्थकों और परिजनों में खुशी का माहौल देखा गया। वहीं, मामले से जुड़े अन्य पक्षों की नजर अब आगे की न्यायिक कार्यवाही पर टिकी हुई है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह आदेश अभय कुमार के लिए बड़ी कानूनी राहत माना जा रहा है। हालांकि, मामले की सुनवाई आगे भी जारी रहेगी और अंतिम निर्णय न्यायालय द्वारा साक्ष्यों के आधार पर लिया जाएगा।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here