श्रीनगर: श्रीनगर (Srinagar) की एक त्वरित अदालत ने नाबालिग लड़की (minor girl) के अपहरण और यौन उत्पीड़न के मामले में एक व्यक्ति को दोषी ठहराते हुए उसे 14 साल की कठोर कारावास (imprisonment) की सजा सुनाई और उस पर 15,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने बताया कि उन्होंने श्रीनगर पुलिस स्टेशन में 2021 में दर्ज एफआईआर के आधार पर दोष सिद्ध किया है।
यह एफआईआर आईपीसी की धारा 363 और 376 के साथ-साथ पीओसीएसओ (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण) अधिनियम की धारा 4 के तहत दर्ज की गई थी। यह मामला 17 वर्षीय नाबालिग लड़की के अपहरण और यौन उत्पीड़न से संबंधित है, जिसकी रिपोर्ट 11 अप्रैल, 2021 को दर्ज की गई थी।
पुलिस ने बताया, “श्रीनगर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए गहन जांच की, पीड़िता को बरामद किया, गवाहों के बयान दर्ज किए, सबूत जुटाए और कानूनी प्रक्रियाओं के अनुसार चिकित्सा और फोरेंसिक जांच सुनिश्चित की। जांच पूरी होने पर श्रीनगर की फास्ट ट्रैक कोर्ट (पीओसीएसओ) में चार्जशीट दाखिल की गई।” विस्तृत सुनवाई के बाद, अदालत ने आरोपी को संदेह से परे दोषी पाया और उसे 14 साल के कारावास के साथ 15,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।


