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Friday, January 23, 2026

घिनौने कृत्य में युवक को दस साल कारावास

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फर्रुखाबाद: 8 साल पहले खेल रहे नाबालिक के साथ गांव के युवक ने घिनौना काम किया था मामले में सुनाई कर रहे विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट रितिका त्यागी ने युवक को दोषी ठहराया दोषी को दस साल कठोर कारावास (imprisonment) की सजा से दण्डित किया है दोषी पर पचास हजार रूपये जुर्माना भी लगाया है जुर्माना अदा न करने पर एक साल अतिरिक्त कैद में रहना होगा।

मेरापुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने गांव के युवक के खिलाफ नाबालिक बेटे के साथ घिनौना कृत्य करने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी इसमें कहा था कि उसके बेटे को बुखार आ रहा था 17 जुलाई 2017 को वह उसे नहला रही थी तो उसकी गुदा एवं अण्डस्वीयर में मबाद पश लगा हुआ था जब बेटे से पूंछा कि इसमें क्या लग गया है उसने बताया कि एक दिन पूर्व शाम 5 बजे शाम जब में वह प्राइमरी स्कूल में खेल रहा था तो उसी समय गाव का अनुज कुमार उसे सड़क के किनारे झाडियों ले गया और दुष्कर्म किया डर की बजह से उसने घर पर नहीं बताया था।

पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच की विवेचक ने विवेचना पुरी कर आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया मामले की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश रितिका त्यागी ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गवाह व सबूतों को मद्देनजर रखते हुए युवक को घिनौना कृत्य करने पर दोषी ठहराया दोषी को दस साल कठोर कारावास की सजा से दण्डित किया है दोषी पर पचास हजार रूपये जुर्माना लगाया है जुर्माना अदा न करने पर एक साल अतिरिक्त कैद में रहना होगा।

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