सीसीटीवी से बनेगा ई-चालान, 3 महीने के लिए लाइसेंस निलंबन का प्रावधान
नई दिल्ली। अब ट्रैफिक नियमों का बार-बार उल्लंघन करना वाहन चालकों को भारी पड़ सकता है। नए नियमों के तहत यदि कोई चालक एक साल के भीतर 5 या उससे अधिक बार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस तीन महीने के लिए निलंबित या पूरी तरह रद्द किया जा सकता है।
शहरों और प्रमुख चौराहों पर लगे सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से ट्रैफिक नियमों की निगरानी की जाएगी। नियम उल्लंघन की स्थिति में ऑटो-जेनरेटेड ई-चालान वाहन मालिक के पते और मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। इसमें किसी पुलिसकर्मी की प्रत्यक्ष भूमिका नहीं होगी।
ई-चालान मिलने के बाद चालक को 45 दिनों के भीतर चालान का भुगतान करना होगा। यदि चालक चालान से असहमत है, तो उसे इसी अवधि में अदालत में चुनौती देने का अधिकार भी दिया गया है। तय समय सीमा के भीतर कार्रवाई न करने पर आगे कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
इन उल्लंघनों पर रहेगी सख्ती
रेड लाइट तोड़ना,तय सीमा से अधिक गति,बिना हेलमेट या सीट बेल्ट वाहन चलाना,मोबाइल फोन पर बात करते हुए ड्राइविंग,गलत लेन या नो-एंट्री में वाहन चलाना,सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए सख्त कदम उठाये गए हैं।
प्रशासन का कहना है कि इस व्यवस्था का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना और ट्रैफिक अनुशासन को सख्ती से लागू करना है। बार-बार नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई से आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी।
ट्रैफिक विभाग ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे नियमों का पालन करें, समय-समय पर अपने ई-चालान की स्थिति जांचते रहें और अनावश्यक परेशानी से बचें। नियमों की अनदेखी सीधे तौर पर ड्राइविंग लाइसेंस पर कार्रवाई का कारण बन सकती है।

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