श्रीनगर: आर्थिक अपराध शाखा (EOW), क्राइम ब्रांच कश्मीर (Kashmir) ने शुक्रवार को बताया कि कर्नाटक (Karnataka) के दो भाइयों के खिलाफ एक व्यक्ति से उसके बेटे के लिए एमबीबीएस सीट दिलाने के बहाने 13 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में आरोप पत्र दायर किया गया है। आरोप पत्र बारामूला के सब-जज की अदालत में 2024 की एफआईआर के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें आरोपी अकीब जावेद और उसके भाई मोहम्मद अहतेशम अहमद, दोनों मोहम्मद अयूब के पुत्र और रिंग रोड, आदर्श नगर, गुलबर्गा, कर्नाटक के निवासी शामिल हैं।
अधिकारियों के अनुसार, मामला एक लिखित शिकायत से शुरू हुआ, जिसमें आरोप लगाया गया था कि शिकायतकर्ता से कर्नाटक के बीजापुर स्थित अल-अमीन मेडिकल कॉलेज में कार्यरत डॉ. शम्सुद्दीन ने संपर्क किया था। शिकायतकर्ता को आश्वासन दिया गया था कि उसके बेटे को अकीब जावेद के माध्यम से एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश दिलाया जाएगा। इस आश्वासन पर भरोसा करते हुए, शिकायतकर्ता ने 13 लाख रुपये का भुगतान किया। हालांकि, न तो उनके बच्चे के लिए प्रवेश की व्यवस्था की गई और न ही पैसा वापस किया गया।
शिकायत मिलने के बाद, कश्मीर की अपराध शाखा के अंतर्गत पुलिस स्टेशन ईओडब्ल्यू ने विस्तृत जांच शुरू की। जांच में पता चला कि अकीब ने अपने भाई अहतेशाम के साथ मिलकर शिकायतकर्ता को उसके बेटे का बीजापुर स्थित केबीएन मेडिकल कॉलेज में प्रवेश दिलाने का झूठा वादा करके ठगा था। जांच में आईपीसी की धारा 420 और 120-बी के तहत अपराध सिद्ध हुए। चूंकि आरोपी फरार हैं, इसलिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 512 के तहत कार्यवाही शुरू करते हुए उनकी अनुपस्थिति में आरोपपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, ईओडब्ल्यू ने एक बयान में कहा।


