फर्रुखाबाद: आठ साल पूर्व राजेपुर थाना क्षेत्र की नाबालिग का अपहरण व दुष्कर्म के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट (Sessions Judge POCSO Act) प्रथम मेराज अहमद ने आरोपी को दोषी ठहराया है दोषी को सात साल कारावास (imprisonment) की सजा से दण्डित किया है राजेपुर थाना क्षेत्र निवासी एक ग्रामीण ने गांव के ही तीन पर अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
इसमें कहा था कि 9 मई 2017 को उसकी नाबालिक पुत्री सुबह करीब 9 बजे गांव के ही फूलचन्द्र उर्फ फुल्लू के घर गई थी जिसके बाद वह लापता हो गई पुलिस ने फूलचन्द्र, उसकी पत्नी व बेटी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच की जांच में जनपद हरदोई के थाना मल्लांवा बिरिया नजीरपुर गांव निवासी ऋषि कुमार का नाम प्रकाश में आया विवेचक ने फूलचन्द्र, उसकी पत्नी व बेटी के खिलाफ साक्ष्य न मिलने पर तीनों के नाम मुकदमें से निकाल दिए जबकि जांच पुरी कर ऋषि कुमार के खिलाफ नाबालिक का अपहरण, दुष्कर्म के अपराध में न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।
मामले की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश मेराज अहमद ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गवाह व सबूतों को मद्देनजर रखते हुए आरोपी को नाबालिक का अपहरण, दुष्कर्म में दोषी ठहराया है दोषी को को सात साल कारावास की सजा से दण्डित किया है दोषी पर 6500 रूपये जुर्माना लगाया है जुर्माना अदा न करने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास काटना होगा जुर्माना की रकम मिलने पर 80 प्रतिशत पीड़िता को देना होगा।


