फर्रुखाबाद | फर्रुखाबाद के सुप्रसिद्ध पांचाल घाट पर आयोजित होने वाले श्री रामनगरिया मेले में इस वर्ष श्रद्धालुओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए जिला प्रशासन ने सख्त निर्णय लिया है। गंगा में नाव संचालन के लिए नाविकों का पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) अनिवार्य कर दिया गया है। बिना पंजीकरण के किसी भी नाव को चलाने की अनुमति नहीं होगी।
सुरक्षा के लिए नए मानक तय
जिलाधिकारी की पहल पर जिला गंगा समिति ने मेले के दौरान नाव संचालन और घाट व्यवस्थाओं को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इनके तहत— प्रत्येक नाव पर पर्याप्त संख्या में लाइफ जैकेट रखना जरूरी होगा।
नाव की तय क्षमता से अधिक सवारियां बैठाने पर कार्रवाई की जाएगी।
घाट की दुकानों का पंजीकरण: नावों के साथ-साथ घाट क्षेत्र में लगने वाली दुकानों का भी पंजीकरण होगा।
मेले के दौरान बड़ी संख्या में संत, कल्पवासी और श्रद्धालु गंगा विहार के लिए नावों का उपयोग करते हैं। पूर्व वर्षों में बिना पंजीकरण कई नाविक ओवरलोडिंग करते पाए गए, जिससे हादसों की आशंका बनी रहती थी।
जिला वन अधिकारी (डीएफओ) के अनुसार, पहले नाविकों का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं था और नियमों की अनदेखी होती थी। अब नियम तोड़ने वालों पर जुर्माना और कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।प्रशासन का कहना है कि इन कदमों से रामनगरिया मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की यात्रा सुरक्षित, सुव्यवस्थित और भरोसेमंद होगी।

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