लखनऊ| प्रदेश पुलिस में सिपाही एवं समकक्ष 32,679 पदों पर प्रस्तावित सीधी भर्ती को लेकर सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट मिलने की उम्मीदें फिलहाल कमजोर नजर आ रही हैं। अधिकारियों का कहना है कि वर्ष 2023 में नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर हुई बड़ी भर्ती में सामान्य वर्ग को पहले ही तीन वर्ष की आयु सीमा में छूट दी जा चुकी है, ऐसे में दोबारा छूट देने के लिए राज्य सरकार के पास कोई ठोस और विशेष कारण होना जरूरी है। इसी वजह से इस बार आयु छूट के फैसले को लेकर सरकार असमंजस की स्थिति में मानी जा रही है।
हालांकि, अभ्यर्थियों का तर्क है कि इस बार की भर्ती केवल नागरिक पुलिस तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें पीएसी, सशस्त्र पुलिस, घुड़सवार पुलिस, विशेष सुरक्षा बल और जेल वार्डर जैसे अहम पद भी शामिल किए गए हैं। इन पदों पर पिछले करीब छह वर्षों से कोई सीधी भर्ती नहीं हुई, जिससे हजारों योग्य अभ्यर्थी आयु सीमा पार कर चुके हैं। इसी देरी को आधार बनाकर अभ्यर्थी लगातार आयु सीमा में छूट की मांग कर रहे हैं और इसे न्यायसंगत बता रहे हैं।
आयु छूट का मामला तब और चर्चा में आया जब कई जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर सामान्य वर्ग को राहत देने की मांग की। वहीं, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर ने भी मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर अभ्यर्थियों को तीन वर्ष की आयु छूट देने का अनुरोध किया है। अधिकारियों का स्पष्ट कहना है कि पुलिस भर्ती बोर्ड के पास आयु सीमा में छूट देने का अधिकार नहीं है। पुलिस में अराजपत्रित पदों पर भर्ती का प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय से शासन को भेजा जाता है और अंतिम निर्णय राज्य सरकार ही लेती है।
गौरतलब है कि वर्ष 2015 में सपा सरकार के दौरान आरक्षी एवं मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली को नए सिरे से लागू किया गया था, जिसमें पुरुष अभ्यर्थियों की आयु सीमा 18 से 22 वर्ष और महिलाओं की 18 से 25 वर्ष तय की गई थी। साथ ही, अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति को शासनादेशों के अनुसार आयु सीमा में छूट देने का प्रावधान रखा गया था। ओबीसी और एससी-एसटी वर्ग को यह छूट पिछले 48 वर्षों से मिलती आ रही है।
अब मौजूदा भर्ती में सामान्य वर्ग को आयु छूट मिलेगी या नहीं, इसका फैसला पूरी तरह राज्य सरकार के विवेक पर निर्भर है। फिलहाल गेंद सरकार के पाले में है और हजारों अभ्यर्थी सरकार के निर्णय का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

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