दिल्ली। प्रदूषण के स्तर में सुधार के बाद GRAP-4 (स्टेज-4) की कड़ी पाबंदियां हटा दी गई हैं। यह निर्णय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत लागू संशोधित ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के अनुसार लिया है। हालांकि, GRAP-3 (स्टेज-3) की पाबंदियां फिलहाल जारी रहेंगी।
CAQM के अनुसार, हालिया दिनों में वायु गुणवत्ता में आई बेहतर स्थिति को देखते हुए स्टेज-4 हटाने का निर्णय लिया गया। यह कार्रवाई 21 नवंबर 2025 को जारी संशोधित GRAP दिशानिर्देशों के अनुरूप है।
कौन-कौन से आदेश प्रभावी रहे
वर्तमान में 14 अक्टूबर, 19 अक्टूबर और 13 दिसंबर 2025 को जारी आदेशों के तहत स्टेज-1, स्टेज-2, स्टेज-3 और स्टेज-4 लागू थे। अब स्टेज-4 हटाया गया है, जबकि स्टेज-3 की सख्ती बनी रहेगी।
दिल्ली सरकार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि GRAP-4 हटने के बाद भी ‘नो पीयूसी, नो फ्यूल’ का नियम लागू रहेगा। यानी बिना वैध PUC प्रमाणपत्र वाले वाहनों को ईंधन नहीं मिलेगा।
आम लोगों के लिए क्या बदला
निर्माण गतिविधियों और कुछ औद्योगिक प्रतिबंधों में आंशिक राहत,
ट्रैफिक और ईंधन नियमों में सतर्कता जारी,
प्रदूषण बढ़ने पर पाबंदियां फिर कड़ी की जा सकती हैं।
CAQM ने कहा है कि AQI में दोबारा गिरावट आने पर GRAP के कड़े चरण तुरंत दोबारा लागू किए जा सकते हैं। नागरिकों से अपील की गई है कि वे सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कचरा न जलाएं और नियमों का पालन करें।
नए साल से पहले मिली इस राहत के बावजूद, राजधानी में सतर्कता और अनुपालन ही प्रदूषण नियंत्रण की कुंजी बनी रहेगी।

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