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Monday, February 16, 2026

ED ने PMLA के तहत बी नागेंद्र की 8.07 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की

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बेंगलुरु: प्रवर्तन निदेशालय (ED) के बेंगलुरु क्षेत्रीय कार्यालय ने कर्नाटक के पूर्व मंत्री बी नागेंद्र की आवासीय और व्यावसायिक भूमि और भवनों सहित लगभग 8.07 करोड़ रुपये मूल्य की चार अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है। यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के प्रावधानों के तहत कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम (KMVSTDCL) से कथित तौर पर धन के दुरुपयोग और हेराफेरी के संबंध में की गई है।

ईडी की जांच केएमवीएसटीडीसीएल निधि के दुरुपयोग से संबंधित अपराधों के संबंध में कर्नाटक पुलिस और सीबीआई की बेंगलुरु शाखा द्वारा दर्ज की गई कई एफआईआर के आधार पर शुरू की गई थी। इससे पहले, एजेंसी ने कर्नाटक और अन्य राज्यों में तलाशी अभियान चलाए, जिसके परिणामस्वरूप बी नागेंद्र सहित छह लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद, 9 सितंबर, 2024 को प्रधान नगर सिविल एवं सत्र न्यायाधीश, बेंगलुरु के समक्ष बी नागेंद्र सहित 25 आरोपी व्यक्तियों/संस्थाओं के खिलाफ अभियोग शिकायत दर्ज की गई।

न्यायालय ने 5 अक्टूबर, 2024 को विशेष अभियोग संख्या 1991/2024 के तहत मामले का संज्ञान लिया था। इससे पहले की कार्रवाई में, अन्य आरोपियों की लगभग 4.94 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियों को पीएओ संख्या 22/2025 दिनांक 26 अगस्त, 2025 के तहत पीएमएलए की धारा 5(1) के तहत अस्थायी रूप से कुर्क किया गया था।

व्यापक प्रयासों के बावजूद, ईडी बी नागेंद्र द्वारा कथित रूप से अर्जित अपराध की शेष आय का पता नहीं लगा सकी, जो या तो खर्च हो गई है या छिपा दी गई है। परिणामस्वरूप, एजेंसी ने पीएमएलए के तहत चल रही कार्यवाही को बाधित होने से बचाने के लिए समतुल्य मूल्य की संपत्तियों को कुर्क कर लिया है।
ईडी ने पुष्टि की है कि मामले में जांच जारी है।

 

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