पटना: बिहार सरकार (Bihar government) ने आज राज्य में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अखिल भारतीय सेवाओं, केंद्रीय सिविल सेवाओं या किसी अन्य सेवा के अधिकारियों और बिहार कैडर के अधिकारियों को वर्ष 2025 के लिए अपनी चल और अचल संपत्ति और देनदारियों की घोषणा (declare) करने का निर्देश दिया।
दिन में जारी अधिसूचनाओं के अनुसार, सरकार ने बिहार कैडर के अधिकारियों को 31 जनवरी तक अपनी संपत्ति घोषित करने का निर्देश दिया है, जबकि अखिल भारतीय सेवाओं, केंद्रीय सिविल सेवाओं या राज्य में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत किसी अन्य सेवा के अधिकारियों और राज्य सरकार के अधीन कार्यरत सभी ग्रुप ‘ए’, ‘बी’ और ‘सी’ के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए यह समय सीमा 15 फरवरी निर्धारित की गई है।
सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यदि बिहार कैडर के संबंधित अधिकारी 31 जनवरी की समय सीमा तक आदेशों का पालन करने में विफल रहते हैं, तो उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू की जा सकती है। आदेश में आगे कहा गया है कि यदि अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी, केंद्रीय सिविल सेवा के अधिकारी या राज्य में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत किसी अन्य सेवा के अधिकारी, और राज्य सरकार के अधीन कार्यरत सभी ग्रुप ‘ए’, ‘बी’ और ‘सी’ के अधिकारी और कर्मचारी 15 फरवरी की समय सीमा तक आदेशों का पालन करने में विफल रहते हैं, तो संबंधित अधिकारियों या कर्मचारियों का मासिक वेतन रोक दिया जाएगा।


