लखनऊ| ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने शक्तिभवन में आयोजित समीक्षा बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए कि उत्तर प्रदेश में अधिक से अधिक उपभोक्ताओं को विद्युत बिल राहत योजना 2025-26 का लाभ सुनिश्चित कराया जाए। उन्होंने कहा कि यह योजना ऐसे उपभोक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण अवसर है जो लंबे समय से बकाया बिलों और वित्तीय दबाव के कारण भुगतान नहीं कर पा रहे हैं। मंत्री ने बताया कि एक दिसंबर से शुरू होने वाली इस योजना में बकायेदार उपभोक्ताओं के बिलों पर लगाया गया शत प्रतिशत ब्याज माफ किया जाएगा, जबकि मूलधन पर 25 प्रतिशत की विशेष छूट प्रदान की जाएगी। सरकार का उद्देश्य है कि कोई भी पात्र उपभोक्ता आर्थिक तंगी के चलते बिजली कनेक्शन से वंचित न रहे।
समीक्षा बैठक में ऊर्जा मंत्री ने घरेलू (2 किलोवाट तक) और दुकानदार (1 किलोवाट) श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए विशेष राहत उपायों पर बल दिया। उन्होंने कहा कि इस श्रेणी के उपभोक्ताओं को आसान किस्तों में भुगतान की सुविधा दी जाएगी, जिससे उन्हें एकमुश्त राशि चुकाने की मजबूरी न हो। साथ ही जिन उपभोक्ताओं के औसत खपत के आधार पर बिल अचानक बढ़ गए हैं, उनके ऐसे बिलों को स्वतः संशोधित कर राहत प्रदान की जाएगी। मंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि बिजली चोरी से जुड़े पुराने मामलों में भी उपभोक्ताओं को राहत दी जाए ताकि लोग बिना भय के योजना का लाभ लेने आगे आएं और बकाया जमा करें।
ऊर्जा मंत्री ने सभी डिस्कॉम, पावर कॉर्पोरेशन और ट्रांसमिशन निगम के अधिकारियों को निर्देश दिए कि पूरी योजना के दौरान डे-टू-डे रिपोर्टिंग अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय अभियंता प्रतिदिन फील्ड में निरीक्षण करें और यह सुनिश्चित करें कि किसी भी उपभोक्ता को आवेदन, पंजीकरण या बिल संशोधन में किसी प्रकार की समस्या न आए।
इस अवसर पर पॉवर कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष डॉ. आशीष कुमार गोयल ने भी अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए ताकि नेवर पेड, लॉन्ग अनपेड उपभोक्ताओं, तथा चोरी के मामलों में दर्ज उपभोक्ताओं तक भी इस योजना की जानकारी पहुंचे। उन्होंने कहा कि सभी वरिष्ठ अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में पात्र उपभोक्ताओं का पंजीकरण सुनिश्चित करें और जिला प्रशासन से समन्वय कर विभागों के सहयोग से योजना को हर उपभोक्ता तक पहुंचाएं।
सरकारी निर्देशों के अनुसार एक दिसंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक चलने वाली इस विशेष विद्युत बिल राहत योजना का लाभ लेने के लिए घरेलू और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को अपना पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण के लिए उपभोक्ता www.uppcl.org, यूपीपीसीएल उपभोक्ता ऐप, विभागीय कार्यालय, जनसेवा केंद्र, फिनटेक एजेंट या मीटर रीडर के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। उपभोक्ताओं को पूरी जानकारी और सहायता के लिए हेल्पलाइन 1912 पर भी संपर्क करने की सुविधा दी गई है।
इस योजना को लेकर सरकार का दावा है कि यह न केवल उपभोक्ताओं को बड़ी आर्थिक राहत देगी, बल्कि राज्य में बिजली बिल वसूली दर में भी सुधार लाएगी। आगामी दो माह में लाखों उपभोक्ताओं के पंजीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।


