कोर्ट ने दोषी पर लगाया 13 हजार रूपये जुर्माना
फर्रुखाबाद: थाना कम्पिल क्षेत्र के चर्चित किशोरी अपहरण व दुष्कर्म (kidnapping and rape) मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट प्रथम मेराज अहमद की अदालत ने आरोपी वीरा सिंह को दोषी करार देते हुए बीस साल कारावास की सजा (imprisonment) से दण्डित किया है दोषी पर 13 हजार रूपये जुर्माना भी लगाया है जुर्माना अदा न करने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास भोगना होगा मामला 10 अप्रैल 2022 का है। ने थाना क्षेत्र निवासी ग्रामीण ने दी तहरीर में बताया था कि वह खेत में गेहूं काट रहा था और उसकी पत्नी घर के काम में लगी थी।
रात करीब 8 बजे उसकी 16 वर्षीय पुत्री शौच की बात कहकर घर से बाहर गई, लेकिन देर तक वापस नहीं लौटी। खोजबीन करने पर ग्रामीणों ने बताया कि गांव का ही वीरा सिंह पुत्र रामभरोसे उसे अपने भाई की स्कूटी पर बैठाकर ले गया है परिजनों द्वारा पूछताछ पर आरोपी के घरवालों ने अनभिज्ञता जताई। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की।
मामले में वीरा सिंह के खिलाफ किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने व दुष्कर्म के गंभीर आरोप साबित हुए विवेचक ने विवेचना पुरी कर आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से विकास कटियार व प्रदीप सिंह ने दलीलें दी मामले की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट प्रथम मेराज अहमद ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गवाह व सबूतों को मद्देनजर रखते हुए आरोपी को दोषी करार देते हुए बीस साल कारावास की सजा सुनाई है दोषी पर 13 हजार रूपये जुर्माना लगाया है।


