जयपुर: राजस्थान सरकार (Rajasthan government) ने पुलिस उपनिरीक्षक (SI) भर्ती परीक्षा 2021 को बड़े पैमाने पर पेपर लीक होने के मद्देनजर रद्द करने के एकल पीठ के फैसले को उच्च न्यायालय (High Court) में चुनौती दी है। राज्य सरकार ने अपील में कहा है कि परीक्षा केंद्र से पेपर लीक की जानकारी केवल कुछ ही परीक्षार्थियों तक पहुँची थी और कुछ लोगों की गलती के कारण पूरी परीक्षा प्रक्रिया रद्द नहीं की जा सकती।
न्यायमूर्ति समीर जैन की एकल पीठ ने 28 अगस्त, 2025 को सफल 859 परीक्षार्थियों के सेवा में चयन सहित परीक्षा प्रक्रिया को रद्द करने का आदेश दिया था। इस फैसले को न्यायमूर्ति एसपी शर्मा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में चुनौती दी गई थी, जिसने 8 सितंबर, 2025 को एकल पीठ द्वारा रद्द करने के आदेश पर रोक लगा दी थी। एकल पीठ में परीक्षा रद्द करने की याचिका दायर करने वाले याचिकाकर्ता के.सी. शर्मा ने खंडपीठ के स्थगन को चुनौती देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया था।
हालाँकि, सर्वोच्च न्यायालय ने 24 सितंबर को स्थगन नहीं हटाया, यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया और उच्च न्यायालय की खंडपीठ को तीन महीने के भीतर मामले का फैसला करने का निर्देश दिया। एकल पीठ के 28 अगस्त, 2025 के आदेश के खिलाफ नई अपील को देखते हुए, अब न्यायालय सुनवाई की नई समय-सीमा तय कर सकता है।


