मंत्री राकेश सचान ने दी जानकारी
लखनऊ।
उद्योग विभाग की प्रमुख योजना लेज पार्क (Ledge Park) में कई महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री राकेश सचान ने प्रेस वार्ता में बताया कि सरकार ने जमीन उपयोग, सड़क चौड़ाई, विकास शुल्क और औद्योगिक इकाइयों की स्थापना से जुड़े नियमों को सरल किया है ताकि अधिक से अधिक निवेश और उद्योग प्रदेश में स्थापित हो सकें।
मंत्री राकेश सचान ने बताया कि—
पहले लेज पार्क के लिए 12 मीटर चौड़ी सड़क का प्रावधान था,
अब इसे संशोधित कर कम से कम 7 मीटर चौड़ी सड़क कर दिया गया है।
सड़क में 7 मीटर ब्लैक टॉप रोड और कम से कम 1.50 मीटर पक्की फुटपाथ शामिल होगी।
यदि सड़क 7 मीटर से कम चौड़ी है, तो केवल ग्रीन/ऑरेंज कैटेगरी के उद्योगों को ही अनुमति मिलेगी।
यदि लेज पार्क का क्षेत्रफल 15 से 50 एकड़ के बीच है,
तो पीडब्ल्यूडी विभाग लेज पार्क तक 2.5 किमी सड़क का निर्माण करवाएगी।
उन्होंने बताया कि—
एमएसएमई विभाग द्वारा विकसित लेज पार्क या नोटिफाइड क्षेत्र में आने वाले लेज पार्क पर ही 25% विकास शुल्क लगेगा।
नोटिफाइड क्षेत्र के बाहर बनने वाले लेज पार्क पर विकास शुल्क नहीं लगेगा।
नोटिफाइड क्षेत्रों के अंदर वाले लेज पार्क को प्राधिकरण मंज़ूरी देगा।
बाहर वाले क्षेत्रों को आयुक्त, उद्यम आयुक्त या शासन द्वारा नामित अधिकारी मंजूर करेंगे।
मंत्री ने बताया कि—
लेज पार्क में स्टाम्प शुल्क माफी के लिए एक औद्योगिक आस्थान तय किया गया है।
न्यूनतम 7 मीटर चौड़ा मार्ग अनिवार्य रहेगा।
जिलाधिकारी निर्णय लेंगे और शासन से अनुमोदन प्राप्त करेंगे।
विवादों के निपटारे के लिए डीएम या उनके प्रतिनिधि को अधिकार
मंत्री राकेश सचान ने बताया कि लेज पार्क से जुड़े विवाद, सत्यापन और छूट प्रदान करने के मामलों में—
जिलाधिकारी या उनके प्रतिनिधि को हस्ताक्षर और अनुमोदन का अधिकार दिया गया है।






