– दो माह का पूर्व नोटिस अनिवार्य, नियमों का उल्लंघन होने पर त्यागपत्र होगा अमान्य
प्रयागराज।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस विभाग से जुड़ा एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि किसी भी पुलिस अधिकारी या कर्मचारी को त्यागपत्र देने से पहले दो माह का नोटिस देना अनिवार्य होगा।
न्यायालय ने कहा कि यदि संबंधित अधिकारी बिना नोटिस अवधि पूर्ण किए त्यागपत्र देता है, तो ऐसा त्यागपत्र दोषपूर्ण एवं अमान्य माना जाएगा।
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि विभाग को उक्त दो माह की अवधि के भीतर उचित कार्रवाई करने का अधिकार होगा।
हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद राज्यभर के पुलिस कर्मियों को त्यागपत्र से पूर्व नियमानुसार पूर्व सूचना देने की प्रक्रिया का पालन करना होगा, अन्यथा उन्हें विभागीय कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।
कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार यह फैसला सेवा अनुशासन और प्रशासनिक पारदर्शिता को मजबूत करेगा तथा बिना प्रक्रिया के त्यागपत्रों पर रोक लगाएगा।





