फर्रुखाबाद: शहर की ठंडी सड़क स्थित चर्चित के एम हाउस (KM House) और के एम इंडिया शोरूम (KM India showroom) पर प्रशासन की प्रस्तावित सीलिंग कार्रवाई फिलहाल रोक दी गई है। दोनों भवनों पर तालाब की भूमि पर अवैध निर्माण किए जाने का आरोप लगाया गया था, जिसके आधार पर प्रशासन ने एक माह पूर्व भवन स्वामियों को स्वयं अवैध हिस्से को ढहाने का निर्देश जारी किया था।
निर्धारित समय सीमा मंगलवार को समाप्त हो गई, जिसके बाद प्रशासन ने दोनों भवनों को सील करने की तैयारी पूरी कर ली थी। मंगलवार को सिटी मजिस्ट्रेट संजय कुमार बंसल के नेतृत्व में टीम द्वारा सीलिंग की कार्रवाई प्रस्तावित थी, लेकिन इससे पहले ही भवन स्वामियों ने जिलाधिकारी की कोर्ट में पुराने आदेश को चुनौती देते हुए अपील दाखिल कर दी।
अपील दर्ज होने के बाद जिलाधिकारी कोर्ट ने सुनवाई पूरी होने तक प्रशासनिक कार्रवाई पर रोक लगाने के निर्देश जारी कर दिए। सिटी मजिस्ट्रेट बंसल ने बताया कि “जिलाधिकारी की कोर्ट में अपील की सुनवाई आगामी तिथि पर होगी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जो भी आदेश पारित किया जाएगा, उसी के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।” उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि फिलहाल प्रशासन की ओर से किसी प्रकार की सीलिंग या ध्वस्तीकरण की कार्रवाई नहीं की जाएगी।
बताया जा रहा है कि ठंडी सड़क क्षेत्र में कई ऐसे भवन हैं जो तालाब या सरकारी भूमि पर बने होने के संदेह के दायरे में हैं। प्रशासन ने पिछले महीने हुई समीक्षा बैठक में ऐसे सभी निर्माणों की सूची तैयार कर जांच और कार्यवाही के निर्देश दिए थे। इन्हीं में के एम हाउस और के एम इंडिया शोरूम का मामला प्रमुख रूप से सामने आया था।
फिलहाल, जिलाधिकारी कोर्ट में सुनवाई के बाद ही तय होगा कि इन भवनों को ध्वस्त किया जाएगा या भवन मालिकों को राहत मिलेगी। स्थानीय स्तर पर यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। शहरवासियों की निगाहें अब कोर्ट के आगामी आदेश पर टिकी हैं। इस बीच, भवन मालिक पंकज अरोड़ा ने बताया कि वह इन दिनों अस्वस्थ हैं और डॉक्टर की सलाह पर बेडरेस्ट पर हैं। उन्होंने कहा, “मुझे मामले की पूरी जानकारी नहीं है, फिलहाल मेरा बेटा ही पूरा मामला देख रहा है।”


