फर्रुखाबाद: हत्या के मामले में जिला जज नीरज कुमार ने ग्रामीण को दोषी ठहराया दोषी को उम्र कैद की सजा (life imprisonment) से दण्डित किया है दोषी पर बीस हजार रूपये जुर्माना भी लगाया है फर्रुखाबाद कोतवाली (Farrukhabad police station) क्षेत्र के गांव बरुआ टिकुरियन नगला। निवासी पेशकार ने पुत्र पर कुल्हाड़ी से हमला कर घायल करने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी इसमें कहा था कि 23 जनवरी 2022 को उसका बीस वर्षीय पुत्र राजन सुबह लगभग आठ बजे आग ताप रहा था।
इसी दौरान गांव के ही सचिन पुत्र स्व. भूरेलाल से किसी बात को लेकर विवाद हो गया था सचिन ने गुस्से में आकर राजन पर लोहे की कुल्हाड़ी से वार कर दिया गंभीर रूप से घायल राजन मौके पर गिर गया सूचना मिलने पर उसे लोहिया अस्पताल ले गए जहां डॉक्टरों ने हालत नाजुक बताते हुए भर्ती करने से मना कर दिया। इसके बाद उसे मैसनी चौराहा स्थित एक निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
पुलिस ने मारपीट की रिपोर्ट को हत्या में तरमीम कर जांच की विवेचक ने विवेचना पुरी कर सचिन के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया मामले की सुनवाई कर रहे जिला जज नीरज कुमार ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गवाह व सबूतों को मद्देनजर रखते हुए आरोपी को हत्या के अपराध में दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा से दण्डित किया है दोषी पर बीस हजार रूपये जुर्माना भी लगाया है जुर्माना अदा न करने पर एक साल अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।


