फर्रुखाबाद: फर्रुखाबाद में 27 साल पुराने डकैती और गैंगरेप (robbery and gang rape) के मामले में एडीजे पंचम रितिका त्यागी की ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी अतिराज को डकैती और गैंगरेप के जुर्म में दोषी (Guilty) पाया है दोषी को अब 15 नवम्बर को सजा सुनाई जाएगी जनपद शाहजहांपुर थाना मिर्जापुर क्षेत्र के गांव कम्बरपुर निवासी श्रीकृष्ण पुत्र मलखान ने 25 जनवरी 1998 की रात करीब 12 बजे अपने घर में हुई डकैती और पत्नी के साथ गैंगरेप की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
इसमें कहा था कि वह रात में परिवार सहित घर में सो रहे था तभी अचानक कई बदमाश घर में घुस आए दरवाजे खुले थे और लालटेन जल रही थी बदमाशों ने घर का सामान लूटना शुरू कर दिया विरोध करने पर श्रीकृष्ण उसकी पत्नी व पुत्र विशुन दयाल को बुरी तरह पीटा और परिवार के सदस्यों को कमरे में बंद कर दिया बदमाश घर में रखे सोने की लर, चार सोने की चूड़ियां, कुंडल, नकदी ,घोड़ी और अन्य कीमती सामान लूट ले गए जाते-जाते उन्होंने फायरिंग भी की बदमाशों में हरि सिंह ठाकुर को जो राम पाल के भट्टे पर रहता था गांव इस्माइलपुर निवासी भंवर पाल यादव व अतिराज को उसकी पत्नी ने पहचान लिया।
जबकि तीन चार अज्ञात बदमाश भी साथ में थे घटना के बाद गांव वालों की मदद से पुलिस को सूचना दी गई मामले में नामजद आरोपी हरिसिंह ठाकुर, भंवरपाल यादव और अतिराज के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था विवेचना के दौरान भंवर पाल यादव के खिलाफ कोई साक्ष्य न मिलने पर उसका नाम मुकदमे से अलग कर दिया गया हरि सिंह व अतिराज के खिलाफ डकैती व गैंगरेप के मामले में न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया मामले की सुनवाई के दौरान हरि सिंह की मौत हो गई एडीजे पंचम रितिका त्यागी ने गवाहों और सबूतों के आधार पर आरोपी अतिराज को डकैती और गैंगरेप के अपराध में दोषी ठहराया है दोषी को 15 नवम्बर को सजा सुनाई जाएगी।


