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Monday, November 10, 2025

IPS वाई. पूरन आत्महत्या मामले में हाईकोर्ट ने मांगी स्थिति रिपोर्ट, सीबीआई जांच पर उठाए सवाल

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चंडीगढ़: पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय (High Court) ने Haryana के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी वाई. पूरन कुमार (IPS Y. Puran) की कथित आत्महत्या मामले में चंडीगढ़ प्रशासन से विस्तृत स्थिति रिपोर्ट मांगी है। सोमवार को सुनवाई के दौरान, मुख्य न्यायाधीश शील नागू और न्यायमूर्ति संजीव बेरी की पीठ ने प्रशासन से जांच के वर्तमान चरण को स्पष्ट करने और यह बताने को कहा कि क्या मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपने के लिए आवश्यक शर्तों को पूरा करता है।

अदालत इस घटना की सीबीआई जांच की मांग वाली एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका की जांच करते हुए, पीठ ने पाया कि मामले को स्थानांतरित करने के लिए दिए गए आधार “सामान्य और अस्पष्ट” प्रतीत होते हैं। न्यायाधीशों ने याचिकाकर्ता के वकील से यह स्पष्ट करने को कहा कि क्या मामला सीबीआई को जांच सौंपने के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित मानदंडों को पूरा करता है।

याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि अधिकारी की मौत ने जनता की अंतरात्मा को गहरा सदमा पहुँचाया है, और इस बात पर ज़ोर दिया कि “अगर एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सुरक्षित नहीं है, तो एक आम नागरिक को क्या उम्मीद है?” पीठ ने अगली सुनवाई 12 नवंबर के लिए निर्धारित की। इससे पहले, अदालत ने याचिकाकर्ता से पूछा था कि कौन से प्रावधानों के तहत एक उच्च न्यायालय सीबीआई जाँच का निर्देश दे सकता है और सर्वोच्च न्यायालय के प्रासंगिक उदाहरणों का हवाला दे।

मुख्य न्यायाधीश ने पूछा, “इस मामले को असाधारण क्या बनाता है?” और कहा कि कुछ विशिष्ट परिस्थितियों के आधार पर इस तरह के स्थानांतरण को उचित ठहराया जाना चाहिए। यह याचिका लुधियाना निवासी नवनीत कुमार ने दायर की थी, जिनके वकील वीके शर्मा ने तर्क दिया कि जाँच अधिकारियों में से एक, एएसआई संदीप लाठर की कथित आत्महत्या के बाद मामला और अधिक संवेदनशील हो गया है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि कई आईएएस और आईपीएस अधिकारियों ने उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं, जिससे पुलिस बल के भीतर प्रणालीगत दबाव के व्यापक मुद्दे की जाँच करना ज़रूरी हो गया है।

रोहतक के सुनारिया स्थित पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय में तैनात आईजी वाई. पूरन कुमार की कथित तौर पर 7 अक्टूबर को चंडीगढ़ के सेक्टर 11 स्थित उनके आवास पर आत्महत्या कर ली गई। उन्होंने आठ पन्नों का एक सुसाइड नोट और एक पन्ने की वसीयत छोड़ी है, जिसमें उन्होंने हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर, रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजारनिया और करीब 15 सेवारत व पूर्व अधिकारियों पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है।

उनकी मृत्यु से एक दिन पहले, रोहतक पुलिस ने कुमार के निजी सुरक्षा अधिकारी सुशील कुमार को एक शराब व्यापारी से कथित तौर पर रिश्वत मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया था। एसपी बिजारनिया ने कहा था कि सुशील ने कुमार के कहने पर रिश्वत मांगने की बात कबूल की थी। हालांकि, 7 अक्टूबर को उनकी मृत्यु से पहले आईजी को कोई औपचारिक नोटिस जारी नहीं किया गया था। अदालत अगली सुनवाई में स्थिति रिपोर्ट की समीक्षा करेगी ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि मामला सीबीआई को सौंपने लायक है या नहीं।

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