हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई अंतरिम रोक
इलाहाबाद। मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट और सेलिब्रिटी जावेद हबीब तथा उनके बेटे अनोश हबीब को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। करोड़ों रुपये की कथित धोखाधड़ी के मामलों में दोनों की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने चार्जशीट दाखिल होने तक अंतरिम रोक लगा दी है।
जानकारी के मुताबिक, जावेद हबीब और उनके बेटे अनोश हबीब के खिलाफ संभल जिले के रायसत्ती थाना क्षेत्र में तीन दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। इन पर फ्रेंचाइजी देने के नाम पर करोड़ों रुपये की ठगी और जालसाजी के आरोप लगाए गए हैं।
गिरफ्तारी से बचने के लिए दोनों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया था। उन्होंने अपनी याचिका में कहा कि उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर निराधार हैं और उन्हें झूठे मामलों में फंसाया जा रहा है। उन्होंने कोर्ट से एफआईआर रद्द करने और गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की थी।
हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फिलहाल चार्जशीट दाखिल होने तक गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि जांच एजेंसी अपने स्तर पर विवेचना जारी रख सकती है।
फिलहाल, इस आदेश से जावेद हबीब और उनके बेटे को बड़ी राहत मिली है, हालांकि मामले की अगली सुनवाई चार्जशीट दाखिल होने के बाद की जाएगी।





