मौलाना तौकीर रजा की जमानत अर्जी खारिज

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बरेली हिंसा के मास्टरमाइंड बताए जा रहे मौलाना सहित 5 अन्य की भी याचिका नामंजूर

बरेली। बरेली में हुई हिंसा के मामले में गिरफ्तार मौलाना तौकीर रजा की जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी है। उनके साथ ही पांच अन्य आरोपियों की जमानत याचिकाएँ भी अदालत ने नामंजूर कर दीं।
मौलाना तौकीर रजा को बरेली हिंसा का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। यह हिंसा ‘आई लव मोहम्मद’ पोस्टर विवाद और 26 सितंबर को हुए धरना-प्रदर्शन के बाद भड़की थी। इस दौरान जिले के कई इलाकों में तनाव फैल गया था।
हालांकि प्रशासन ने उस समय धारा 163 बीएनएस लागू कर रखी थी, जिसके तहत भीड़ इकट्ठा होने पर रोक थी। इसके बावजूद बड़ी संख्या में लोग जमा हुए और देखते ही देखते स्थिति हिंसक हो गई।
हिंसा के बाद पुलिस ने दर्जनों लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए थे, जिनमें मौलाना तौकीर रजा और उनके समर्थकों के नाम प्रमुखता से शामिल थे। अदालत ने सबूतों और परिस्थिति को देखते हुए सभी आरोपियों की जमानत याचिकाएँ खारिज कर दीं।
बताया जा रहा है कि प्रशासन अब इस प्रकरण में आरोपपत्र दाखिल करने की तैयारी कर रहा है। वहीं पुलिस की विशेष टीम अन्य आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही है।

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