फर्रुखाबाद। खनन परिवहन व्यवस्था में पारदर्शिता लाने और अवैध खनन पर नियंत्रण के उद्देश्य से जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी ने जिले के सभी खनन संबंधित वाहन स्वामियों और चालकों को चेतावनी जारी की है। जारी आदेश के अनुसार, प्रदेश में खनन कार्य से जुड़े सभी वाहनों में AIS-140 जीपीएस डिवाइस (GPS Device) का इंटीग्रेशन (Integration) 15 नवंबर 2025 तक अनिवार्य रूप से किया जाना आवश्यक है।
भारत एवं खनिज मंत्रालय, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या-1638/आईजीएम-रेल/2024 दिनांक 28 अक्टूबर 2025 के क्रम में यह निर्देश जारी किया गया है। शासन ने स्पष्ट किया है कि सभी खनन परिवहन करने वाले वाहनों का पंजीयन विभागीय पोर्टल https://registration.vtsdgm.up.in/register पर कराना अनिवार्य है।
इसके साथ ही प्रत्येक वाहन में AIS-140 मानक का GPS डिवाइस स्थापित कर उसका विभागीय पोर्टल से इंटीग्रेशन 15 नवंबर 2025 तक पूरा करना होगा।
जिलाधिकारी ने बताया कि जो वाहन स्वामी या चालक इस तिथि तक जीपीएस डिवाइस नहीं लगवाएंगे या पंजीकरण नहीं कराएंगे, उनके वाहनों का संचालन पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। ऐसे वाहनों पर खनन नियमों के अंतर्गत कठोर कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने यह भी कहा कि निर्देशों का उल्लंघन करने वालों की सूची तैयार की जाएगी और संबंधित विभागीय अधिकारियों को रिपोर्ट सौंपने के आदेश जारी कर दिए गए हैं।
वाहन स्वामी निर्धारित पोर्टल पर जाकर “AIS-140 GPS Device Registration and Integration” की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।
इंटीग्रेशन से जुड़ी तकनीकी सहायता के लिए वाहन स्वामी खनन अनुभाग, कलेक्ट्रेट फर्रुखाबाद से संपर्क कर सकते हैं।
डीएम द्विवेदी ने कहा कि सरकार का उद्देश्य खनन परिवहन प्रणाली को अधिक पारदर्शी और तकनीकी रूप से सक्षम बनाना है। इससे अवैध खनन, ओवरलोडिंग और टैक्स चोरी पर अंकुश लगाया जा सकेगा।




