लखनऊ। योगी आदित्यनाथ सरकार ने पर्यावरण संरक्षण और हरित ऊर्जा (ग्रीन एनर्जी) को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) के लिए बड़ा ऐलान किया है। परिवहन विभाग की नई घोषणा के अनुसार 14 अक्टूबर 2025 से 13 अक्टूबर 2027 तक राज्य में सभी इलेक्ट्रिक वाहनों के रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स पर 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। यह छूट दो वर्षों के लिए लागू रहेगी।
इसके अलावा, जिन वाहन मालिकों ने 14 अक्टूबर से 6 नवंबर 2025 के बीच अपने इलेक्ट्रिक वाहनों का रजिस्ट्रेशन कराया और रोड टैक्स जमा किया है, उन्हें जमा की गई पूरी राशि वापस की जाएगी। इसके लिए वाहन मालिकों को संबंधित ARTO कार्यालय में आवेदन देना होगा, जिसमें मूल रसीद और वाहन के सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करने होंगे। विभाग ने स्पष्ट किया है कि रिफंड की प्रक्रिया पारदर्शी और शीघ्र पूरी की जाएगी।
परिवहन आयुक्त कार्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि “यह निर्णय इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री को प्रोत्साहित करने और पेट्रोल-डीजल वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने की दिशा में अहम कदम है। इससे न केवल उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिलेगा, बल्कि राज्य में ईवी बाजार में तेजी भी आएगी।”
उन्होंने बताया कि यह नीति केंद्र सरकार की FAME-II योजना के अनुरूप है और सरकार राज्यभर में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूत करने पर काम कर रही है।
विशेषज्ञों का कहना है कि नई छूट नीति से उपभोक्ताओं को 50 हजार से लेकर एक लाख रुपये तक की बचत हो सकती है। उदाहरण के तौर पर, एक मध्यम श्रेणी की इलेक्ट्रिक कार पर लगने वाला रोड टैक्स अब पूरी तरह माफ रहेगा। ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि “यह कदम उत्तर प्रदेश में ईवी क्रांति को और तेज करेगा।”
जानकारों के मुताबिक, लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद और कानपुर जैसे शहरों में पहले ही ईवी की बिक्री में लगभग 30 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की जा चुकी है। अब दो साल की पूर्ण छूट से राज्य देश के अग्रणी इलेक्ट्रिक वाहन बाजारों में शामिल हो सकता है।






