त्योहारों के मध्य नजर धारा 163 लागू, डी एम ने अनुपालन के दिए निर्देश

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फर्रुखाबाद। जनपद में शांति व्यवस्था को बनाए रखने और त्योहारों के दृष्टिगत जिला अधिकारी ने धारा 163 लागू करने के आदेश दिए हैं और उनका अनुपालन करने की अनिवार्यता बताई है ।
जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी में जारी आदेश में कहा है कि निकट भविष्य में धनतेरस दीपावली भाई दूज गोवर्धन पूजा छठ कार्तिक पूर्णिमा गुरु नानक जयंती जैसे विभिन्न त्योहार हैं इन त्योहारों पर शांति व्यवस्था कायम रखने और त्योहार को शांतिपूर्वक सौहार्द पूर्वक मनाए जाने को लेकर भारतीय दंड न्याय संहिता की धारा 163 कार्रवाई की गई है व सभी जिम्मेदारों को इसका पालन करने के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने नागरिकों से भी सहयोग करने की अपील की ताकि किसी प्रकार की आसान सी ना पैदा हो और त्योहार काफी अच्छे तरीके से मनाया जा सके।
जिलाधिकारी ने कहा कि पटाखे पूरी सावधानी के साथ पूरे और प्रतिबंधित पटाखों का प्रयोग ना करें ताकि खुशी के त्योहार पर किसी प्रकार की अपनी घटना ना घटे इसके साथ ही होने वाली भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बाजरो में पथ संचलन के नियमों का पालन करें उन्होंने जनमानस से अपील की है की व्यवस्था ।बनाने में प्रशासन का सहयोग करें। उन्होंने माता को निर्देशित किया कि किसी भी कीमत पर किसी प्रकार की शांति नहीं होनी चाहिए उन्होंने बताया कि त्योहारों को लेकर जिला प्रशासन सतर्क बना हुआ है।

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