17 साल पूर्व युवक को गेहूं की खदाई के बहाने बुलाकर ले गए थे आरोपी, अदालत ने 2 लाख 55 हजार का लगाया जुर्माना
साक्ष्य ना मिलने पर दो वरी
फर्रुखाबाद:17 साल पहले युवक को गेहूं की खदाई के बहाने बुलाकर ले गए आरोपियों ने हत्या कर दी थी मामले में विशेष न्यायाधीश ई सी एक्ट तरुण कुमार ने दो भाइयों सहित तीन को दोषी ठहराया है प्रत्येक दोषी को उम्र कैद (imprisonment) की सजा से दण्डित किया है दोषियों पर 2 लाख 55 हजार का जुर्माना लगाया है जुर्माना अदा ना करने पर एक साल अतिरिक्त कारावास भोगना होगा साक्ष्य ना मिलने के अभाव में दो आरोपियों को वरी कर दिया है।
कम्पिल थाना क्षेत्र के गांव भोगपुर अतम्गापुर निवासी गंगा सिंह ने पुत्र का अपहरण कर गोली मारकर हत्या करने के मामले में छह लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी इसमें कहा था कि उसके पुत्र जितेन्द्र कुमार ने कुछ समय पूर्व चीनू उर्फ राजमियां पुत्र पुत्तन अली निवासी डाक बंगला, कायमगंज की जमानत कराने में सहयोग किया था और इस दौरान उसने आर्थिक मदद भी की थी।
बाद में जितेन्द्र ने चीनू से अपना पैसा वापस मांगा, जिससे दोनों के बीच विवाद हो गया था इसी रंजिश के चलते 5 मई 2008 को शाम करीब दो बजे चीनू उर्फ राजमियां, चन्द्रशेखर व छोटू पुत्र धनीराम प्रसाद निवासी पटवन गली, कस्बा कायमगंज, जितेन्द्र को गेहूं की खदाई के बहाने घर से बुला ले गए वहां पर चीनू, छोटू, आदिल पुत्र छोटे खां, करू पुत्र छोटे खां, बदर पुत्र फारूक अली उर्फ कल्लू निवासीगण नूरपुर गढ़िया, थाना कम्पिल व टीपू पुत्र पुत्तन अली निवासी डाक बंगला कायमगंज ने मिलकर शराब व मांस पार्टी की।
इसी दौरान इन सभी ने मिलकर जितेन्द्र कुमार को गोली मार दी और आदिल ने अपने ट्रैक्टर-ट्रॉली से शव को ठिकाने लगा दिया था पुलिस 5 के खिलाफ अपहरण कर हत्या करने व सबूत मिटाने के मामले में रिपोर्ट दर्ज की वी विवेचक ने विवेचना पुरी कर राजमियां,छोटू,आदिल,आसिफ व बदर के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया अभियोजन पक्ष की ओर से श्रवण कुमार ने दलीलें दी मामले की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश ई सी एक्ट तरुण कुमार सिंह दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गवाह व सबूतों को मद्देनजर रखते हुए राजमियां,आदिल व आसिफ को अपहरण,हत्या, सबूत मिटाने के मामले में दोषी ठहराया है तीनों को उम्र कैद की सजा सुनाई है।


