प्रयागराज में पटाखा माफिया कादिर को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। करोड़ों की ठगी के गंभीर मामले में आरोपी कादिर की अग्रिम जमानत याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने यह फैसला अपराध की गंभीरता और उसके फरार चलने की स्थिति को देखते हुए सुनाया।
मामले से जुड़े सूत्रों के अनुसार, कादिर पर पटाखा व्यापार के नाम पर करोड़ों की ठगी के आरोप हैं। पुलिस ने उसके खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था, लेकिन गिरफ्तारी से बचने के लिए उसने अग्रिम जमानत का सहारा लिया। कोर्ट में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने कादिर की गतिविधियों को संगठित अपराध की श्रेणी में बताया। अदालत ने यह माना कि आरोपी का अपराध गंभीर प्रकृति का है और ऐसे में अग्रिम जमानत देना न्याय के अनुरूप नहीं होगा।
इस आदेश के बाद से पटाखा कारोबार से जुड़े कई संदिग्ध कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। पुलिस अब आरोपी की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि कादिर के नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों पर भी शिकंजा कसा जाएगा।




