अब लखनऊ कोर्ट में चलेगा ट्रायल, FIR रहेगी कायम
संवाददाता, नई दिल्ली:
लोकप्रिय लोकगायिका और यूट्यूबर नेहा सिंह राठौर को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पहलगाम हमले पर विवादित टिप्पणी मामले में उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज FIR को रद्द करने की मांग की थी, लेकिन शीर्ष अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी है।
मुख्य न्यायाधीश की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि “अगर किसी नागरिक के खिलाफ गंभीर आरोप हैं, तो उचित प्रक्रिया में जांच और ट्रायल से गुजरना जरूरी है।” अदालत ने साफ किया कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर किसी की धार्मिक या राजनीतिक भावना को ठेस पहुंचाना कानूनन अपराध है।
अब यह मामला लखनऊ की निचली अदालत में ट्रायल के रूप में चलेगा। गौरतलब है कि नेहा सिंह राठौर पर सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पर राजनीतिक रूप से संवेदनशील और विवादित बयान देने का आरोप है।
सूत्रों के अनुसार, FIR में यह भी उल्लेख है कि उनके वीडियो में कई बार शासन और प्रशासन पर भड़काऊ टिप्पणी की गई थी। इस मामले में पुलिस ने उनसे कई बार पूछताछ की थी, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिला।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह मामला अभिव्यक्ति की सीमा और सोशल मीडिया आचरण पर एक मिसाल बन सकता है।





