दोषी पर अदालत ने लगाया 3 हजार रूपये का जुर्माना, जमा ना करने पर 5 दिन अतिरिक्त
फर्रुखाबाद: नशीला पदार्थ रखने के मामले में विशेष न्यायाधीश (special judge) एनडीपीएस एक्ट अंकित कुमार मित्तल ने युवक को दोषी ठहराया दोषी को 4 माह कारावास (imprisonment) की सजा से दंडित किया है दोषी पर 3 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया है फर्रुखाबाद कोतवाली के तत्कालीन एस आई सूरतराम वर्मा ने मोहल्ला नेकपुर निवासी राहुल पुत्र सुरेश के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
इसमें कहा था कि 21 नवम्बर 2011 को ठंडी सड़क पर राहुल नशीला पदार्थ लेकर जा रहा था तलाशी लेने पर उसके पास से 200 ग्राम नाइट्राजीपाम नशीला पाउडर बरामद हुआ पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच की विवेचना की विवेचना पूरी कर राहुल के खिलाफ नशीला पदार्थ रखने में न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया अभियोजन पक्ष की ओर से दिनेश चौहान ने दलीलें दी मामले की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट अंकित कुमार मित्तल ने नशीला पदार्थ रखने के मामले में राहुल को 4 माह कारावास की सजा से दंडित किया है 3 हजार रूपये बतौर जुर्माना जमा करने का आदेश दिया है जुर्माना अदा ना करने पर 5 दिन अतिरिक्त कारावास भोगना होगा


