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Monday, October 6, 2025

गैंगस्टर एक्ट में दो आरोपियों को सजा, दो वर्ष छह माह का कारावास और पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड

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फर्रुखाबाद: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (विशेष गैंगस्टर एक्ट) रितिका त्यागी की अदालत ने शुक्रवार को Gangster Act के मामले में दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। अदालत ने आरोपियों ऋषिपाल पुत्र अतिराज और शिवशरण पुत्र हरीराम, निवासी खजूरी, थाना मोहम्मदाबाद को दो वर्ष छह माह का कठोर कारावास और पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड (imprisonment and fine) से दंडित किया।

यह मामला करीब 21 वर्ष पुराना है। 2004 में थाना मोहम्मदाबाद के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक एस.एन. मिश्र ने ऋषिपाल, शिवशरण, संजय और राजीव के खिलाफ समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। एफआईआर में आरोप था कि अभियुक्त समाज में भय व्याप्त कर आर्थिक लाभ अर्जित करते हैं।

संजय और राजीव की पत्रावली अलग कर दी गई थी। मुकदमे की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने दलीलें दीं, वहीं शासकीय अधिवक्ता शैलेश सिंह परमार ने प्रभावी पैरवी की। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश रितिका त्यागी ने ऋषिपाल और शिवशरण को दोषी करार दिया और उन्हें सजा सुनाई।

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