लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी विभागों में आउटसोर्सिंग भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह बदल दिया है।
अब किसी भी विभाग में आउटसोर्सिंग कर्मचारी केवल अधिकृत एजेंसियों के माध्यम से ही भर्ती किए जाएंगे।
सरकार ने इस व्यवस्था के तहत कई नियम लागू किए हैं –
सीधी भर्ती या मनमानी नियुक्तियों पर पूरी तरह रोक।
सभी कर्मचारियों के लिए EPF और ESIC अनिवार्य।
समय पर वेतन भुगतान की गारंटी।
नियुक्तियों में अनुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित।
सरकारी सूत्रों का कहना है कि इस कदम से एक ओर युवाओं को सुरक्षित रोजगार मिलेगा, वहीं दूसरी ओर विभागों में भ्रष्टाचार और मनमानी पर रोक लगेगी।