– नामांकन के दौरान आचार संहिता व महामारी अधिनियम उल्लंघन पर सजा, ₹5 हजार जुर्माना, जमानत पर मिली राहत
फर्रुखाबाद: भोजपुर (Bhojpur) विधानसभा (संख्या 195) से भाजपा विधायक नागेंद्र सिंह राठौर (MLA Nagendra Singh Rathore) को आचार संहिता और महामारी अधिनियम उल्लंघन के मामले में दोषी करार देते हुए एमपी/एमएलए न्यायालय ने छह माह कारावास और पाँच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर उन्हें एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। हालांकि विधायक को अदालत ने 20–20 हजार रुपये के दो बंधपत्र दाखिल करने पर जमानत दे दी।
29 जनवरी 2022 को दोपहर करीब 1:45 बजे विधायक राठौर अपने 8–10 समर्थकों और कई गाड़ियों के काफिले के साथ नामांकन स्थल पहुँचे थे। इनमें से एक वाहन पर चुनाव चिन्ह और झंडा लगा हुआ था। जबकि निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार कोई भी प्रत्याशी नामांकन कक्ष से 200 मीटर की परिधि में न तो काफिला ले जा सकता है और न ही झंडा/प्रतीकयुक्त वाहन खड़ा कर सकता है।
इतना ही नहीं, उस दौरान कोविड-19 नियमों का भी उल्लंघन हुआ। फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र स्थित चौकी सिविल लाइन प्रभारी आनंद शर्मा ने विधायक और समर्थकों के खिलाफ महामारी अधिनियम व आचार संहिता उल्लंघन की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया।
मामले की सुनवाई में अभियोजन पक्ष की ओर से एपीओ जितेंद्र सिंह ने पुख्ता दलीलें दीं। गवाहों और सबूतों पर गौर करने के बाद न्यायाधीश ज्ञानेन्द्र कुमार ने विधायक नागेंद्र सिंह राठौर को दोषी करार दिया और छह माह कारावास व ₹5,000 जुर्माना लगाया। भोजपुर क्षेत्र में इस फैसले को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। विपक्षी दल इसे चुनावी आचार संहिता के सख्त अनुपालन का उदाहरण बता रहे हैं, जबकि समर्थक इसे “तकनीकी मामला” कह रहे हैं। अब देखना होगा कि आने वाले चुनावों में यह सजा विधायक की साख और जनाधार पर कितना असर डालती है।