चार जनहित याचिकाओं पर सुनवाई, 1975 के एलआर मैनुअल में संशोधन की मांग
लखनऊ हाईकोर्ट की खंडपीठ ने प्रदेश में सरकारी वकीलों की तैनाती को लेकर यूपी सरकार से विस्तृत जानकारी मांगी है। अदालत में चार जनहित याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान यह मुद्दा उठा कि राज्य सरकार वकीलों की नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं बरत रही है।
याचिकाकर्ताओं ने कहा कि 1975 का एलआर (लीगल रेमेडीज़) मैनुअल अब पुराना हो चुका है और उसमें तत्काल संशोधन की आवश्यकता है। उनका तर्क है कि जब तक पारदर्शी और निष्पक्ष प्रक्रिया लागू नहीं होगी, तब तक सरकार की ओर से नियुक्त होने वाले वकीलों पर सवाल उठते रहेंगे।
हाईकोर्ट ने सरकार से कहा है कि वह नियुक्तियों की पूरी प्रक्रिया और मापदंड का ब्यौरा पेश करे। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 22 सितंबर की तारीख तय की है। अब सबकी निगाहें इस बात पर हैं कि सरकार अपने पक्ष को कैसे मज़बूत करती है।