बहलाफुसला ले गए थे आरोपी दुष्कर्म का बनाया था वीडियो,18 सितम्बर को होगी सजा
फर्रुखाबाद: नाबालिक (minor) को घर से ले जाकर बंधक बनाकर दुष्कर्म (raping) कर वीडियो बनाने में महिला सहित युवक को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट डॉ अनिल कुमार सिंह ने दोषी ठहराया है दोषियों को 18 सितम्बर को सजा सुनाई जाएगी कादरीगेट थाना क्षेत्र निवासी व्यक्ति ने महिला सहित युवक के खिलाफ नाबालिक पुत्री को बंधक बनाकर दुष्कर्म कर वीडियो बनाने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
इसमें कहा था कि 12 अप्रैल 2024 को उसकी 14 वर्षीय पुत्री घर में अकेली थी दोपहर को पड़ोस की ही सुभाष बाथम की पत्नी नन्ही व सुधीर वर्मा पुत्री को घर से बहलाकर व लालच देकर अपने साथ ग्राम अमेठी नन्ही के बहनोई के घर ले गए जहां सुधीर वर्मा ने जान से मारने की धमकी देकर पुत्री के साथ गंदा काम किया व उसका वीडियो बनाया करीब तीन यह लोग पुत्री को घर छोड़ कर भाग गए कुछ समय बाद ये इन लोगों ने पुत्री को उसी जगह जाने का दबाव बनाया जब पुत्री ने जाने से मना किया तो वीडियो वायरल करने की धमकी दी।
डर डर पुत्री ने घटना की जानकारी दी पुलिस ने नाबालिक को षडयंत्र के तहत बंधक बनाकर दुष्कर्म कर वीडियो बनाने के मामले में नन्ही व सुधीर वर्मा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच की विवेचक ने विवेचना पुरी कर दोनों के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया अभियोजन पक्ष की ओर से विकास कटियार, प्रदीप कुमार सिंह ने दलीलें दी मामले की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट डॉ अनिल कुमार सिंह ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गवाह व साक्ष्य के आधार पर नन्ही को षडयंत्र रच बंधक बनाकर धमकी देने में दोषी ठहराया व सुधीर वर्मा को षड़यंत कर पॉक्सो एक्ट में दोषी ठहराया है दोषियों को 18 सितम्बर को सजा सुनाई जाएगी।