फर्रुखाबाद: फर्रुखाबाद विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) प्रथम मेराज अहमद ने लंबे समय से गैरहाजिर चल रहे वारंटी आरोपी की गिरफ्तारी न होने पर मोहम्मदाबाद पुलिस को कड़ी फटकार लगाई न्यायालय की नाराजगी के बाद पुलिस हरकत में आई और मंगलवार को आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया जहां से उसे जेल (jail) भेज दिया गया मालूम हो कि गिरफ्तारी वारंट के बावजूद थाना मोहम्मदाबाद पुलिस ने केवल अभियुक्त दस्तयाब नहीं हुआ लिखकर अधिपत्र वापस कर दिया था न तो जीडी में इंद्राज किया गया और न ही उपनिरीक्षक सूर्य प्रकाश उपाध्याय द्वारा गिरफ्तारी के प्रयासों का ब्यौरा प्रस्तुत किया गया न्यायाधीश ने इसे आदेश की अवहेलना एवं आरोपी को परोक्ष रूप से सहयोग करना माना अदालत ने साफ कहा है कि यदि आरोपी को 11 सितंबर तक पुनः पेश नहीं किया गया तो थाना प्रभारी को स्वयं उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देना होगा
गैंगरेप की कोशिश से आहत किशोरी ने लगाई थी आग
मामला मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र का है जहां 10 अगस्त 2017 की रात शौच के लिए घर से निकली 15 वर्षीय किशोरी को गाँव के ही गौतम पुत्र अमर सिंह, सोनू पुत्र हरमोहन सिंह और एक अज्ञात युवक ने तमंचे के बल पर अगवा कर लिया था आरोपियों ने रास्ते में छेड़छाड़ करते हुए उसे जान से मारने की धमकी दी सुबह रोहिला चौराहे पर लोगों की आहट पाकर आरोपी पीड़िता को छोड़कर फरार हो गए किशोरी किसी तरह काका होटल पहुंची, जहां संचालक की मदद से उसे घर भेजा गया समाज में हुई बेइज्जती और दहशत से आहत पीड़िता ने घर पहुंचते ही मिट्टी का तेल डालकर खुद को आग लगा ली गंभीर हालत में उसे पहले मोहम्मदाबाद अस्पताल, फिर लोहिया अस्पताल और बाद में सैफई मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया घटना के तीन दिन बाद पीड़िता के पिता ने आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी