फर्रुखाबाद: लगभग 28 साल पुराने Gangster Act के मामले में विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट, ऋतिका त्यागी की अदालत ने सोमवार को फैसला सुनाया। अदालत ने आरोपी शिवनन्दन को दोषी करार देते हुए छह साल का कठोर कारावास (rigorous imprisonment) और दस हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर उसे दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
यह मामला वर्ष 1997 का है। उस समय थाना मेरापुर के तत्कालीन थानाध्यक्ष सुरेंद्र बहादुर सिंह ने गांव नौली निवासी कुंवरपाल सिंह, शिवनन्दन और शिवजी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया था कि कुंवरपाल अपने भाइयों के साथ मिलकर गैंग बनाकर रंगदारी वसूलते और क्षेत्र में दहशत फैलाते थे। ग्रामीण इनके खिलाफ गवाही देने से भी कतराते थे।
पुलिस विवेचना के दौरान पर्याप्त साक्ष्य न मिलने पर शिवजी को आरोपमुक्त कर दिया गया, जबकि कुंवरपाल और शिवनन्दन के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई। सुनवाई के दौरान कुंवरपाल की मृत्यु हो गई। अभियोजन पक्ष की ओर से शैलेश परमार, भानु प्रताप सिंह और राजीव कुमार ने दलीलें पेश कीं। दोनों पक्षों की बहस सुनने और गवाहों व साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद अदालत ने शिवनन्दन को दोषी ठहराया और उसे सजा सुनाई।


