28.9 C
Lucknow
Saturday, September 6, 2025

सीजेएम कोर्ट ने निरस्त की पुलिस की अंतिम आख्या, पुत्र की मौत के मामले में होगी अग्रिम विवेचना

Must read

फर्रुखाबाद: मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM court) घनश्याम शुक्ला की अदालत ने थाना कमालगंज क्षेत्र में हुई सड़क हादसे से जुड़े मामले में पुलिस की अंतिम आख्या को निरस्त कर दिया है। अदालत ने वादी Ramnaresh Katiyar के प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए अग्रिम विवेचना उच्च स्तर के अधिकारी से कराए जाने के आदेश दिए हैं।

गौरतलब है कि 16 दिसम्बर 2023 की शाम गांव हरदेव नगर निवासी परितोष कटियार उर्फ शानू की सड़क हादसे में मौत हो गई थी। मृतक के पिता रामनरेश कटियार ने इसे महज दुर्घटना नहीं, बल्कि साजिशन हत्या बताया था। उनका आरोप था कि परितोष अपनी पत्नी और बच्चे के साथ फतेहगढ़ गया था। रात करीब 9 बजे उपासना कोल्ड स्टोरेज पेट्रोल पंप के पास बाइक में पीछे से आ रही तेज रफ्तार कार के फंस जाने से परितोष गंभीर रूप से घायल हो गया था। उसे लोहिया अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।

परिजनों का कहना था कि सीसीटीवी फुटेज में कार और हादसे की पूरी झलक साफ दिखाई देती है। उन्होंने पेन ड्राइव में फुटेज की कॉपी व मोबाइल लोकेशन सहित अन्य साक्ष्य पुलिस को सौंपकर प्राथमिकी दर्ज करने और निष्पक्ष विवेचना की मांग की थी। आरोप लगाया गया कि पुत्रवधू शालिनी सहित कई लोगों ने षड्यंत्रपूर्वक घटना को अंजाम दिया और विवेचक ने अधूरी जांच कर अभियुक्तों को अनुचित लाभ पहुंचाया।

अदालत ने केस डायरी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट व अन्य साक्ष्यों का अवलोकन कर पाया कि विवेचना अधूरी रही और वादी द्वारा उठाए गए बिंदुओं पर ध्यान नहीं दिया गया। इस आधार पर सीजेएम ने पुलिस की अंतिम आख्या निरस्त कर दी और आदेश दिया कि अब इस मामले की अग्रिम विवेचना उपनिरीक्षक से उच्च स्तर के अधिकारी द्वारा कराई जाए।

Must read

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest article