लखनऊ: बॉलीवुड फिल्म जॉली एलएलबी-3 (Jolly LLB-3) की रिलीज़ पर रोक लगाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका को हाईकोर्ट की लखनऊ (Lucknow High Court) खंडपीठ ने खारिज कर दिया है। यह याचिका जयवर्धन शुक्ला की ओर से दाखिल की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि फिल्म में वकालत जैसे सम्मानित पेशे को आपत्तिजनक ढंग से दिखाया गया है।
हाईकोर्ट की बेंच ने मामले की सुनवाई के दौरान फिल्म का ट्रेलर और टीज़र देखा और उसके बाद अपना फैसला सुनाया। अदालत ने साफ कहा कि ट्रेलर और गानों में ऐसा कुछ भी नहीं है, जिससे वकालत के पेशे की गरिमा को ठेस पहुँचती हो या जो समाज में आपत्तिजनक माना जाए।
न्यायालय ने कहा कि किसी फिल्म के ट्रेलर या गाने मात्र से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि पूरी फिल्म पेशे या समाज विशेष के खिलाफ बनाई गई है। इसलिए फिल्म की रिलीज़ पर रोक लगाने की मांग निराधार है।
फैसले के बाद साफ है कि फिल्म जॉली एलएलबी-3, जिसमें अभिनेता अक्षय कुमार और अरशद वारसी मुख्य भूमिका निभा रहे हैं, अब अपनी निर्धारित तारीख पर ही रिलीज़ होगी। यह फिल्म लोकप्रिय जॉली एलएलबी सीरीज़ की तीसरी कड़ी है और अदालत-कक्ष पर आधारित व्यंग्यात्मक कहानियों के लिए जानी जाती है।