अधिनियम के प्रभाव और कार्यान्वयन पर अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श
लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) ने सोमवार अपने सरकारी आवास 5-कालिदास मार्ग, लखनऊ में सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम (Society Registration Act) 2024 के प्रस्तुतीकरण के अवसर पर एक विस्तृत बैठक की। इस बैठक में प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारी, समाज कल्याण विभाग और नगर निगम के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नए अधिनियम के प्रावधानों को पूरी तरह से समझा जाए और इसे प्रदेश भर में प्रभावी रूप से लागू करने के लिए ठोस योजना बनाई जाए।
उन्होंने कहा कि सोसाइटियों और अन्य संस्थाओं के पंजीकरण में पारदर्शिता और सरल प्रक्रिया सुनिश्चित की जानी चाहिए, ताकि नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। बैठक में कई मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया गया जैसे सोसाइटी पंजीकरण की प्रक्रिया को और अधिक सरल और त्वरित बनाने के उपाय। अधिनियम के तहत सोसाइटियों के अधिकार और जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करना।
प्रदेश भर में जागरूकता अभियान चलाकर नागरिकों और संस्थाओं को नए नियमों की जानकारी देना। रजिस्ट्री और ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन प्रक्रिया को डिजिटल बनाने के सुझाव। किसी भी प्रकार के विवाद या शिकायत के निपटारे के लिए तत्काल समाधान प्रणाली लागू करना।
सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से कहा कि समाज में सहकारी संस्थाओं और सोसाइटियों के महत्व को देखते हुए, अधिनियम का सही और न्यायसंगत कार्यान्वयन सुनिश्चित करना आवश्यक है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अधिनियम की जानकारी आम जनता तक पहुंचाने के लिए वर्कशॉप, सेमिनार और डिजिटल माध्यम का प्रयोग किया जाए।
बैठक के अंत में अधिकारियों ने अपने सुझाव और योजनाएं प्रस्तुत कीं, और मुख्यमंत्री ने इन पहलुओं पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि अधिनियम के सफल कार्यान्वयन से प्रदेश में सोसाइटियों के संचालन में पारदर्शिता बढ़ेगी और नागरिकों को लाभ मिलेगा।