24 C
Lucknow
Sunday, October 26, 2025

गैर इरादतन हत्या में दो दोषियों को उम्रकैद, 30 हजार का अर्थदंड

Must read

फर्रुखाबाद: 17 साल पुराने गैर इरादतन हत्या के मामले में न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सुश्री शैली रॉय ने शुक्रवार को थाना कमालगंज क्षेत्र के ग्राम बझेरा निवासी भोला उर्फ सुरेंद्र पुत्र गुबरे उर्फ गोवर्धन और सर्वेश पुत्र रामकिशन को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास (life imprisonment) और कुल 30 हजार रुपए के अर्थदंड (fined) की सजा सुनाई।

मामला 3 नवंबर 2008 का है। ग्राम बझेरा निवासी वीरेंद्र सिंह पुत्र रामचंद्र सुबह करीब साढ़े आठ बजे अपने मवेशी चराने ले जा रहे थे। तभी पहले से चली आ रही रंजिश को लेकर आरोपी भोला और सर्वेश ने उन्हें रोककर गालियाँ दीं। विरोध करने पर दोनों ने लाठी-डंडों से हमला कर दिया। शोर सुनकर ग्रामीणों ने बचाया, लेकिन आरोपियों ने जान से मारने की धमकी दी।

घायल वीरेंद्र को डॉ. राममनोहर लोहिया अस्पताल ले जाया गया, जहाँ इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। शुरुआत में पुलिस ने एनसीआर दर्ज की थी, लेकिन मृत्यु होने पर धारा बढ़ाकर मुकदमा 304 (गैर इरादतन हत्या) में दर्ज किया गया। पुलिस ने जांच कर आरोपियों गुबरे उर्फ गोवर्धन, भोला उर्फ सुरेंद्र और सर्वेश के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की।

मुकदमे के दौरान गुबरे उर्फ गोवर्धन की मृत्यु हो गई, जबकि अन्य दोनों पर सुनवाई चली। शासकीय अधिवक्ता संजय कुमार पाल की पैरवी और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने दोनों अभियुक्तों को दोषी पाया। दोनों को न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया।

Must read

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest article