फर्रुखाबाद: 17 साल पुराने गैर इरादतन हत्या के मामले में अदालत ने दो ग्रामीणों (Two villagers) को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा (life imprisonment) सुनाई है। साथ ही प्रत्येक पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। मामला खेत में खड़ी मूंगफली की फसल को बकरी द्वारा चरने से शुरू हुआ विवाद था, जो बाद में हत्या तक पहुंच गया।
जानकारी के अनुसार, कमालगंज थाना क्षेत्र के गांव बझेरा निवासी वीरेंद्र सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 3 नवम्बर 2008 को जब वह अपनी बकरी को ले जा रहा था, तभी गांव के गुबरे उर्फ गोवर्धन, उसका पुत्र भोला उर्फ सुरेंद्र और परिवार का ही सर्वेश उसे रोककर गाली-गलौज करने लगे। विरोध करने पर तीनों ने लाठी-डंडों से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
पहले पुलिस ने मारपीट का मुकदमा दर्ज किया था, लेकिन बाद में इसे गैर इरादतन हत्या में तब्दील कर विवेचना की गई। विवेचक ने तीनों आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया। इस बीच मामले की सुनवाई के दौरान आरोपी गुबरे की मौत हो गई।
अभियोजन पक्ष की ओर से अधिवक्ता संजीव पाल ने पक्ष रखा। दोनों ओर की दलीलें और गवाहों के बयान सुनने के बाद एडीजे प्रथम शैली रॉय ने भोला उर्फ सुरेंद्र और सर्वेश को गैर इरादतन हत्या का दोषी ठहराया और उम्र कैद तथा 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।