स्कूल जाते समय करता था परेशान
फर्रुखाबाद: नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ करने के मामले में पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत (special court) ने आरोपी युवक को दोषी करार दिया है। अदालत ने उसे तीन साल का कठोर कारावास (jail) और छह हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
शहर कोतवाली क्षेत्र निवासी छात्रा ने मोहल्ले के ही युवक पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। छात्रा ने बताया था कि 7 जुलाई 2022 को जब वह स्कूल जा रही थी, तभी मोहल्ले का सदन उर्फ अनुपम (पुत्र अनिल कुमार) रास्ते में आकर उसका हाथ पकड़कर बोला कि “आज तुझे उठा ले जाऊंगा।” विरोध करने पर उसने दुपट्टा खींचा और अश्लील हरकतें कीं। शोर मचाने पर आस-पास के लोग जुट गए, जिसके बाद आरोपी धमकी देकर भाग निकला।
मामले की जांच के बाद पुलिस ने आरोपपत्र अदालत में दाखिल किया। अभियोजन पक्ष की ओर से अधिवक्ता विकास कटियार और प्रदीप सिंह ने पक्ष रखा। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट डॉ. अनिल कुमार सिंह ने गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी मानते हुए तीन साल की कठोर कैद और छह हजार रुपये जुर्माना लगाया। जुर्माना न भरने पर आरोपी को दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।


