हत्या में आरोपी को कोर्ट ने किया वरी,25 अगस्त को होगी सजा
फर्रुखाबाद: एक साल पहले छत पर सो रही विवाहिता (married woman) से छेड़छाड़ करने में कोर्ट ने युवक को दोषी (guilty) ठहराया है दोषी को 25 अगस्त को सजा सुनाई जाएगी दूसरा साथी बाल अपचारी होने पर किशोर न्याय बोर्ड में विचारण है। मऊदरवाजा थाना क्षेत्र के गांव हथियापुर निवासी महिला गुड्डी देवी ने पुत्रवधु से छेड़छाड़ कर पुत्र के साथ जानलेवा हमले की रिपोर्ट दर्ज कराई थी इसमें कहा था कि 23 अप्रैल 2024 को पुत्र लालू व पुत्रवधु छत पर सो रहे थे।
रात करीब 10:30 बजे गांव का एक अकीम खा व एक बाल अपचारी दरवाजा तोड़कर घर से घुस छत पर सो रही पुत्रवधु के साथ छेड़छाड़ करने लगे पुत्र ने विरोध किया तो उसे जान से मारने की नियत से नीचे फेंक दिया आरोपी मौके से भाग गए घायल पुत्र का इलाज कराया इलाज के दौरान मौत हो गई।
पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच की विवेचक ने छेड़छाड़,हत्या के अपराध में न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया एक बाल अपचारी होने पर उसकी फाइल किशोर न्याय बोर्ड में विचारण है अभियोजन पक्ष की ओर से अभिषेक सक्सेना ने दलील दी मामले की सुनवाई कर रहे एडीजे अष्टम दीपेंद्र कुमार सिंह ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गवाह व सबूतों को मद्देनजर रखते हुए आरोपी अकीम खा को घर से घुसकर छेड़छाड़ करने में दोषी ठहराया है जबकि हत्या के मामले में दोष मुक्त कर दिया है दोषी 25 अगस्त को सजा सुनाई जाएगी